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💰ज़कात नॉलेज लाइब्रेरी

समानता पर ज़कात: व्यक्तिगत, वाणिज्यिक और बिक्री स्टॉक

ज़कात पर नियम: हनफ़ी फ़िक़्ह और अला हज़रत के अनुसार निजी डीलर, वाणिज्यिक बेडा/टैक्सी, और सस्ते शेयर री-वैकल्पिक स्टॉक।

परिचय

वाहन का स्वामित्व व्यक्तिगत कारों से लेकर वाणिज्यिक बेड़े और ऑटोमोबाइल डीलरशिप तक भिन्न होता है।

फ़तवा रज़विया (खंड 10) और बहार-ए-शरीयत (भाग 5) में, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान (رحمه الله عليه) वाहन ज़कात के नियमों का विवरण देते हैं।


धारा 1: वाहन वर्गीकरण और ज़कात नियम

  1. निजी वाहन (कारें, मोटरसाइकिलें): जकात से छूट (हाजात-ए-असलियाह)।
  2. वाणिज्यिक वाहन (टैक्सी, बसें, ट्रक, किराये के बेड़े): वाहन स्वयं ज़काटेबल नहीं है। आपकी ज़कात तिथि पर नकद में बचाई गई केवल शुद्ध किराये/परिवहन आय ही ज़कात योग्य (2.5%) है।
  3. डीलरशिप इन्वेंटरी में वाहन (पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए): व्यापार माल (माल-ए-तिजारत) के रूप में पूर्ण बाजार बिक्री मूल्य पर ज़कातयोग्य।

आला हज़रत और हनफ़ी विद्वानों के संदर्भ

  • फतावा रज़वियाह (فتاویٰ رضویہ): इमाम अहमद रज़ा खान (رحمه الله عليه), खंड 10, पृष्ठ 441-460।
  • बहार-ए-शरीयत (بہارِ شریعت): भाग 5।

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